साक्ष्य के अभाव में सावन कुमार दोषमुक्त

दिनांक : 2026-04-26 12:15:00

​ज्योतिर्मठ। स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पाखी गांव निवासी सावन कुमार (पुत्र सुरेंद्र लाल) को वर्ष 2024 के एक सड़क दुर्घटना मामले में साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। गौरतलब है कि उर्गम निवासी चंद्रशेखर सिंह ने तहरीर दी थी कि सावन कुमार द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हेलंग एचसीसी क्रेशर साइट के पास गाड़ी अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसमें अनुराज नामक युवक की मृत्यु हो गई थी और मनमोहन सिंह लापता हो गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान सावन कुमार के अधिवक्ता नवनीत डिमरी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सावन कुमार को निर्दोष पाते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

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