चमोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आर्मी जवान बनकर युवती को ब्लैकमेल करने वाला शातिर गिरफ्तार

दिनांक : 2026-04-19 18:09:00

चमोली : सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपे एक शातिर अपराधी को चमोली पुलिस ने बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सेना का फर्जी जवान बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और फिर उनकी निजी तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेल करने वाले कुलदीप भंडारी को कर्णप्रयाग पुलिस ने रुड़की के ढंडेरा से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

 

17 अप्रैल को वादिनी द्वारा कोतवाली कर्णप्रयाग में एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में उसकी फेसबुक के माध्यम से रुड़की निवासी एक युवक से मित्रता हुई थी। वर्ष 2025 में उक्त युवक से रुड़की रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई, जहां उसने अपना नाम कुलदीप भंडारी बताते हुए स्वयं को आर्मी में कार्यरत बताया।

आरोपी के झांसे में आकर वादिनी ने अपनी निजी फोटो एवं वीडियो उसके साथ साझा कर दी। इसके बाद आरोपी द्वारा इन निजी फोटो/वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वादिनी को ब्लैकमेल किया गया तथा पैसों की मांग की गई। भयवश वादिनी द्वारा आरोपी के खाते में ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) स्थानांतरित कर दिए गए।

पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक चमोली, सुरजीत सिंह पँवार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। कोतवाली कर्णप्रयाग में BNS की नई धाराओं (78(2), 308(4), 351(3)) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तथा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेन्द्र सिंह राणा व प्रभारी निरीक्षक विनोद थपलियाल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से अभियुक्त की लोकेशन रुड़की क्षेत्र के ढंडेरा में ट्रेस की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 18-04-2026 को अभियुक्त कुलदीप भंडारी पुत्र रमेश सिंह निवासी मकान संख्या 297/3, ढंडेरा, कोतवाली रुड़की, जनपद हरिद्वार, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन रेडमी नोट 13 प्रो भी बरामद कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत 14 दिवस की रिमांड हेतु माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग: मु.अ.सं. 15/2026, धारा 78(2), 308(4), 351(3) BNS

चमोली पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्तियों से सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की निजी जानकारी, फोटो या वीडियो साझा करने से पूर्व पूरी सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *