पौड़ी : कोर्ट ने स्मैक तस्कर को सुनाई चार साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

दिनांक : 2025-08-11 00:22:00

पौड़ी : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्मैक तस्करी के दोषी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बीते 30 जून 2019 को ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर श्रीयंत्र टापू के समीप पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान शाम करीब पौने छह बजे कीर्तिनगर की ओर से एक दुपहिया वाहन आ रहा था। पुलिस ने वाहन को रुकने का संकेत किया लेकिन दुपहिया वाहन चालक ने वाहन को वापस कीर्तिनगर की ओर मोड़ने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस ने बाइक सवार को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को एक प्लास्टिक की पन्नी पर भूरे रंग का पाउडर मिला। जिसमें 17.84 ग्राम स्मैक बरामद हुई। साथ ही एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उसके साथ था।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह श्रीनगर में युवाओं को स्मैक को बेचता है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। आरोपी 11 सितंबर 2019 को जमानत पर रिहा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद 13 नवंबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी स्मैक के होने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन कर राजू कार्मी निवास् ग्राम संगलाकोटी, पौड़ी को स्मैक तस्करी कर दोषी पाया है। अदालत दोषी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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